रीको संबंधी प्रकरणों का जिला स्तर पर ही बैठक कर किया जाएगा निस्तारण : उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री

जयपुर, 14 मार्च। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत ने सोमवार को विधान सभा में कहा कि औद्योगिक क्षेत्र की शिकायतों एवं अधिग्रहण संबंधी प्रकरणों का जिला स्तर पर ही बैठक कर निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा उपखंड स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना संबंधी घोषणा को तुरंत प्रभाव से लागू किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

श्रीमती रावत ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम छितोली में नवीन औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में आवश्यक कार्यवाही के लिए जिला कलक्टर को पत्र लिखकर निर्देश दिये गये है।

इससे पहले उद्योग मंत्री ने विधायक श्री इंद्रराज सिंह गुर्जर के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि सरकार विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के ग्राम छितोली में नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का विचार रखती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु रीको द्वारा परिपत्र दिनांक 07 अप्रैल 2010 एवं कार्यालय आदेश दिनांक 14 जुलाई 2020 जारी किये हुये है। उन्होंने इनकी प्रतियां सदन के पटल पर रखी।

उन्होंने बताया कि ग्राम छीतोली, खरबूजी एवं सूरजपुरा, विराटनगर तहसील, की 70.53 हैक्टैयर भूमि का स्थल चयन समिति द्वारा मौका निरीक्षण किया गया है। स्थल चयन समिति ने ग्राम सूरजपुरा के खसरा नंबर 2401 के कुल रकबे 16.61 हैक्टेयर भूमि में से 8.00 हैक्टैयर भूमि पर अतिक्रमण होने से अनुपयुक्त मानते हुए शेष भूमि 62.53 हैक्टेयर भूमि में नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु रीको के पक्ष में भूमि आवंटन करने के लिए रीको द्वारा जयपुर कलक्टर को पत्र लिखा गया है। उन्होंने बताया कि भूमि आवंटन होने पर रीको द्वारा आवंटित भूमि का नियोजन कर नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की कार्यवाही की जा सकेगी।